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पैन-आधार लिंकिंग को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

आधार-पैन लिंकिंग के नए नियम

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आधार और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम 2025 में आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने दोनों दस्तावेजों को जल्द से जल्द लिंक करवाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, जिससे नागरिकों को भविष्य में किसी भी सरकारी या वित्तीय कार्य में कोई रुकावट न हो आधार-पैन लिंकिंग के नए नियम - केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य किया है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग पूरी नहीं होती, तो पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) मान लिया जाएगा - नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार नंबर देना और उसकी वैरिफिकेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। बिना आधार के नया पैन बनवाना संभव नहीं होगा - निष्क्रिय पैन के साथ टैक्स फाइलिंग, बैंक खाता खोलना, प्रॉपर्टी खरीदना, बड़े लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश आदि सभी कार्य बंद या अवैध माने जाएंगे असर और दंड - 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे –   - इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे,   - टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा,   - TDS/TCS की दरें ज्यादा लगेंगी,   - ₹ 1,000 तक पेनल्टी लग सकती है - लिंकिंग के...