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वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के नियम | Rules for Application to Waqf Tribunal

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🟦 वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के नियम | Rules for Application to Waqf Tribunal 🟧 सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कहा → “समय सीमा नहीं बढ़ेगी, जिन्हें समस्या है वे वक्फ ट्रिब्यूनल जाएँ। ट्रिब्यूनल वास्तविक मामलों को देखकर उचित आदेश पारित करेगा 📰 वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन: जरूरी नियम और प्रक्रिया Waqf Amendment Act, 2025 के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई Mutawalli , धर्मगुरु, बोर्ड सदस्य या संपत्ति धारक तकनीकी कारणों या विशेष परिस्थितियों के चलते UMEED Portal पर समय सीमा के भीतर विवरण अपलोड नहीं कर पाया, तो उसे अब वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि समय सीमा बढ़ाने की गुंजाइश कोर्ट में नहीं है, राहत के लिए ट्रिब्यूनल जाएँ। 🟩 1. आवेदन कौन कर सकता है? (Eligibility) वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं: वक्फ संपत्ति के Mutawalli (मुतवल्ली) वक्फ बोर्ड का अधिकृत प्रतिनिधि संपत्ति का देख-रेख करने वाला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसे संपत्ति से संबंधित कानूनी हित हो 🟩 ...