वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के नियम | Rules for Application to Waqf Tribunal
🟦 वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के नियम | Rules for Application to Waqf Tribunal
🟧 सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा →
“समय सीमा नहीं बढ़ेगी, जिन्हें समस्या है वे वक्फ ट्रिब्यूनल जाएँ। ट्रिब्यूनल वास्तविक मामलों को देखकर उचित आदेश पारित करेगा
📰 वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन: जरूरी नियम और प्रक्रिया
Waqf Amendment Act, 2025 के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि कोई Mutawalli, धर्मगुरु, बोर्ड सदस्य या संपत्ति धारक तकनीकी कारणों या विशेष परिस्थितियों के चलते UMEED Portal पर समय सीमा के भीतर विवरण अपलोड नहीं कर पाया, तो उसे अब वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन करना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि समय सीमा बढ़ाने की गुंजाइश कोर्ट में नहीं है, राहत के लिए ट्रिब्यूनल जाएँ।
🟩 1. आवेदन कौन कर सकता है? (Eligibility)
वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं:
वक्फ संपत्ति के Mutawalli (मुतवल्ली)
वक्फ बोर्ड का अधिकृत प्रतिनिधि
संपत्ति का देख-रेख करने वाला व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति जिसे संपत्ति से संबंधित कानूनी हित हो
🟩 2. आवेदन का मुख्य उद्देश्य (Grounds for Application)
ट्रिब्यूनल में आवेदन निम्न स्थितियों में किया जाता है —
1. UMEED Portal पर विवरण अपलोड करने में तकनीकी समस्या
2. दस्तावेज उपलब्ध न हो पाने की वास्तविक स्थिति
3. पुराना रजिस्टर / गज़ट / नक्शा बोर्ड के पास न मिल पाना
4. संपत्ति कब्जे या विवाद के कारण अपलोड न हो पाना
5. डेडलाइन बढ़ाने या राहत चाहने का अनुरोध (Case-to-Case)
6. संपत्ति की गलत श्रेणीकरण या नाम दर्ज होने की त्रुटि
🟩 3. ट्रिब्यूनल आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय सामान्यत: निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं —
✔ संपत्ति से जुड़े
गज़ट नोटिफिकेशन की कॉपी (यदि उपलब्ध)
खसरा / खतौनी / जमाबंदी
नक़्शा (यदि है)
पुराना वक्फ रजिस्टर रिकॉर्ड
मुतवल्ली नियुक्ति आदेश
✔ पहचान एवं पते से जुड़े
आधार कार्ड
पता प्रमाण
मोबाइल नंबर व ई-मेल
✔ समस्या का प्रमाण
UMEED Portal त्रुटि स्क्रीनशॉट
वक्फ बोर्ड के पत्राचार (यदि भेजा गया हो)
अन्य कोई तकनीकी या व्यवहारिक रुकावट का प्रमाण
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🟩 4. आवेदन कैसे करें? (Application Process)
Step 1 — आवेदन पत्र तैयार करें
एक स्पष्ट व संक्षिप्त आवेदन लिखें जिसमें शामिल हो:
अपना नाम व भूमिका (Mutawalli / Applicant)
वक्फ संपत्ति का पूरा विवरण
संपत्ति संख्या, गज़ट संख्या (यदि हो)
समस्या का कारण
क्या राहत चाहते हैं? (Extension / Verification / Permission)
Step 2 — दस्तावेज संलग्न करें
ऊपर बताए सभी दस्तावेज़ आवेदन में जोड़ें।
Step 3 — ट्रिब्यूनल कार्यालय में जमा करें
प्रत्येक जिले / मंडल का वक्फ ट्रिब्यूनल कार्यालय अलग है।
आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जमा कराया जा सकता है।
Step 4 — रसीद लें और केस नंबर प्राप्त करें
जमा करते समय आपको केस नंबर या डायरी नंबर दिया जाता है।
यह भविष्य की सुनवाई के लिए बेहद जरूरी है।
Step 5 — सुनवाई में भाग लें
ट्रिब्यूनल तारीख तय करके मामले की सुनवाई करेगा।
आपको:
वास्तविक कारण बताना है
सबूत प्रस्तुत करने हैं
तकनीकी कठिनाई साबित करनी है
Step 6 — ट्रिब्यूनल का आदेश (Final Order)
यदि कारण उचित है, तो ट्रिब्यूनल:
UMEED Portal अपलोड के लिए समय बढ़ा सकता है
वक्फ बोर्ड को संपत्ति मान्यता देने का निर्देश दे सकता है
तकनीकी त्रुटि सुधारने का आदेश दे सकता है
🟩 5. आवेदन में किन बातों का ध्यान रखें?
✔ आवेदन सच्ची व वास्तविक समस्या पर आधारित हो
✔ सभी दस्तावेज़ साफ-सुथरे, पठनीय और प्रमाणिक हों
✔ किसी भी तरह का झूठा दस्तावेज़ केस को खारिज करा सकता है
✔ देरी का स्पष्ट कारण जरूर लिखें
✔ पोर्टल त्रुटियों के स्क्रीनशॉट बहुत सहायक होते हैं
✔ सभी पत्राचार की कॉपी निकाले और सुरक्षित रखें
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