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“बिना रेंट एग्रीमेंट के भी मकान मालिक कर सकता है किरायेदार की बेदखल की याचिका — इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम निर्णय”

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“बिना रेंट एग्रीमेंट के भी मकान मालिक कर सकता है किरायेदार की बेदखल की याचिका — इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम निर्णय” प्रयागराज  से ख़ास रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदारी विवादों को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता दी है। न्यायालय ने कहा है कि अगर मकान मालिक और किरायेदार के बीच कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट नहीं है या उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को नहीं दी गई है, तब भी मकान मालिक किरायेदार को बेदखल करने की याचिका दाखिल कर सकता है। यह फैसला उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 ( UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 ) के प्रावधानों का सही अर्थ समझाते हुए दिया गया है।  क्या कहा गया है हाईकोर्ट ने ? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया कि: 🔹 2021 के नियम के तहत गठित रेंट अथॉरिटी के पास अधिकार क्षेत्र है कि वह ऐसे मामलों में भी बेदखल की याचिका स्वीकार कर सकता है जहां कोई लिखित किरायेदारी समझौता (Rent Agreement) नहीं है या रेंट अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी गई हो।  🔹 कोर्ट ने कहा है कि यदि मकान मालिक और किराय...