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📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता

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📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता Allahabad high court  ✍️  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को लेकर एक अहम और राहत भरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ सरकारी मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद या सील नहीं किया जा सकता। यह फैसला उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मदरसों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक शिक्षा देना अपराध नहीं है, और जब तक कोई मदरसा कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा, तब तक उसे जबरन बंद करना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई को कानून के खिलाफ माना। ⚖️ प्रशासन को फटकार हाईकोर्ट ने श्रावस्ती जिले के एक मामले में आदेश दिया कि जिन मदरसों को सील किया गया है, उन्हें तुरंत खोला जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के मदरसों पर कार्रवाई करना संविधान के खिलाफ है। 📜 मान्यता और कानून पर क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि गैर-मान्यता प्राप्त मद...