आधार-पैन लिंकिंग के नए नियम
आधार और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम 2025 में आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने दोनों दस्तावेजों को जल्द से जल्द लिंक करवाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, जिससे नागरिकों को भविष्य में किसी भी सरकारी या वित्तीय कार्य में कोई रुकावट न हो
आधार-पैन लिंकिंग के नए नियम
- केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य किया है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग पूरी नहीं होती, तो पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) मान लिया जाएगा
- नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार नंबर देना और उसकी वैरिफिकेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। बिना आधार के नया पैन बनवाना संभव नहीं होगा
- निष्क्रिय पैन के साथ टैक्स फाइलिंग, बैंक खाता खोलना, प्रॉपर्टी खरीदना, बड़े लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश आदि सभी कार्य बंद या अवैध माने जाएंगे
असर और दंड
- 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे –
- इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे,
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा,
- TDS/TCS की दरें ज्यादा लगेंगी,
- ₹ 1,000 तक पेनल्टी लग सकती है
- लिंकिंग के बाद ही सभी सरकारी और वित्तीय सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट लिया जा सकता है
आधार-पैन अपडेट और सुधार
- यदि आधार या पैन में कोई डिटेल गलत है, सुधार के लिए घर बैठे UMANG ऐप या आयकर की अधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार अपडेट के लिए स्थानीय आधार केंद्र या ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है[4][1]।
- बच्चों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट, सही फोटो व अन्य डिटेल की अपडेटिंग प्राथमिकता से कराएं, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो[1]।
आवश्यक सलाह
- सभी नागरिक अपने दस्तावेज जल्द से जल्द लिंक और अपडेट करा लें।
- कार्ड में कोई गलती दिखे तो समय रहते सुधार जरूर करवाएं।
- लिंकिंग या अपडेट प्रक्रिया में सरकारी वेबसाइट या सरकारी मोबाइल ऐप पर ही भरोसा करें
“आधार और पैन कार्ड की समय पर लिंकिंग व अपडेटिंग से न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा, बल्कि वित्तीय लेन-देन और पहचान भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी”
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