भारत सरकार ने GST में बड़ा बदलाव किया बदलाव किया अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब (5% और 18%)
भारत सरकार ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) होंगे। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की सूची, स्लैब के अनुसार,
5% जीएसटी वाले उत्पाद समूह
- हेयर ऑयल, साबुन, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और अन्य घरेलू सामान
- ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स
- 2000 रुपये से कम कीमत के जूते
- अधिकतर कपड़े (मूल्य के अनुसार)
- बीमा, दवाइयाँ, शैक्षिक सेवाएँ आदि कई चीजें 0% या 5% स्लैब में रहेंगी
- दूध, पनीर, छेना, ब्रेड, भारतीय रोटी, रोटी-पराठे पर जीएसटी अब 0% यानी टैक्स फ्री किया गया है
18% जीएसटी वाले उत्पाद समूह
- एसी, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, डिशवॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बैटरी, स्पार्क प्लग, स्टार्टर मोटर, मोटर व्हीकल्स, बाइक, मोटरसाइकिल पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स, रोड ट्रैक्टर, बस, कार, चेसिस, बॉडी, एक्सेसरीज
- पुराना 28% स्लैब हटाकर, 90% वस्तुओं को अब 18% स्लैब में डाल दिया गया है।
- 2000 रुपये से अधिक के जूते, महंगे कपड़े (₹2500 से अधिक मूल्य), पेपर, कुछ रसायन, मेंथॉल, डाई
- कोयला, लिग्नाइट, पीट और पीट लिटर (पहले 5% था, अब 18%)
टैक्स फ्री (GST 0%) और विशेष दरें
- पनीर, छेना, दूध, ब्रेड, रोटी: पूरी तरह टैक्स मुक्त (0%)[6]
- 33 जीवन रक्षक दवाएं भी अब टैक्स फ्री हैं[8]
- डायमंड: 0.25% व गोल्ड/सिल्वर: 3% पर जीएसटी जारी रहेगा
40% या उससे अधिक (सिन गुड्स - विशेष वस्तुएँ)
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा: 40% तक का उच्च जीएसटी अपरिवर्तित रहेगा[1][2]
- बड़ी क्षमता की कारों पर भी 40% जीएसटी बनेगा
महत्वपूर्ण बदलाव संक्षेप में
- 12% और 28% स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं।
- महंगी लोकप्रिय वस्तुएँ अब 18% में सस्ती हुई हैं, आम आदमी को राहत मिलेगी।
- भोजन, दवा, रोटी-पनीर जैसी बुनियादी चीजें टैक्स फ्री कर दी गई हैं
यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी
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