कल से बढ़ी UPI ट्रांजेक्शन लिमिट
नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI लेन-देन की लिमिट में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह नियम 15 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। अब कुछ खास कैटेगरी जैसे इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन EMI और ट्रैवल बुकिंग आदि के लिए एक दिन में 10 लाख रुपये तक UPI के जरिए भुगतान संभव होगा
कहां-कहां मिलेगा फायदा?
- इंश्योरेंस प्रीमियम, निवेश, लोन EMI, ट्रैवल बुकिंग जैसी सेवाओं के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये और प्रति दिन 10 लाख रुपये तक भुगतान UPI से हो सकेगा
- यह लिमिट केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन यानी व्यापारी या संस्थाओं को पेमेंट वाले मामलों में लागू होगी
- पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजेक्शन, यानि आम लोगों में पैसे भेजने की लिमिट पहले जैसी 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगीl
क्या होगा फायदा?
- अब बड़ा भुगतान बार-बार छोटे-छोटे हिस्सों में करने की जरूरत नहीं।
- EMI, इंश्योरेंस या बड़े निवेश के काम एक बार में डिजिटल तरीके से पूरे हो सकेंगे
- PhonePe, Paytm, Google Pay जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा
NPCI का उद्देश्य
NPCI का कहना है कि इन बदलावों से डिजिटल पेमेंट्स और भी तेज़, सरल और भरोसेमंद होंगे। इससे व्यापार और ग्राहकों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी
ध्यान दें
- पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लिमिट में कोई बदलाव नहीं।
- बैंक या ऐप द्वारा निर्धारित अन्य लिमिटें पहले की तरह ही लागू रहेंगी
यह बदलाव भारत में डिजिटल लेन-देन को और मजबूत और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है
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