आधार-पैन लिंकिंग से जुड़ी ताज़ा जानकारी
जानें 2025 में पैन और आधार लिंकिंग से जुड़ी ताज़ा खबरें। अंतिम तिथि, फायदे और धोखाधड़ी से बचाव के आसान टिप्स। 🇮🇳 देशदर्पण समाचार: आधार-पैन लिंकिंग से जुड़ी ताज़ा जानकारी
🗓️ पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ी
📌 महत्वपूर्ण सूचना: यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन प्राप्त किया था, तो आपको इसे आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
⚠️ ध्यान दें: यदि आप इस तिथि तक पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।
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🆕 नए पैन आवेदन के लिए आधार अनिवार्य
📌 अपडेट: 1 जुलाई 2025 से, नए पैन कार्ड के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
✅ क्या करें: यदि आपके पास आधार नहीं है, तो पैन आवेदन से पहले आधार बनवाना आवश्यक है।
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💡 पैन और आधार लिंकिंग के फायदे
📄 आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना: लिंकिंग के बिना पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
🏦 बैंकिंग सेवाएँ: बैंक खाता खोलने, चेक बुक प्राप्त करने, या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए पैन आवश्यक है।
💳 वित्तीय लेन-देन: लिंकिंग के बिना उच्च कर कटौती दर (TDS/TCS) लागू हो सकती है।
🛡️ धोखाधड़ी से बचाव के उपाय
📌 चेतावनी: "पैन 2.0" नामक धोखाधड़ी सामने आई है, जिसमें फर्जी ईमेल के माध्यम से पैन और आधार विवरण चुराए जा रहे हैं।
🚫 क्या करें:
सरकारी ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले सत्यापन करें।
कभी भी व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत स्रोतों से साझा न करें।
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📌 लिंकिंग की प्रक्रिया:
1. आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ।
2. "लिंक आधार" विकल्प चुनें।
3. आधार और पैन विवरण भरें।
4. ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
📞 सहायता के लिए: आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1961 पर संपर्क करें।
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📌 निष्कर्ष: पैन और आधार लिंकिंग न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय सुरक्षा और सरकारी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में भी सहायक है। समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
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