आयकर अधिकारी अब देख सकेंगे सोशल मीडिया और ईमेल
आयकर अधिकारी अब देख सकेंगे सोशल मीडिया और ईमेल


1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग के अधिकारियों को किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट, पर्सनल ईमेल और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
यह नियम तभी लागू होगा जब आयकर विभाग को किसी व्यक्ति पर टैक्स चोरी का शक होगा। अगर किसी ने सोना, ज्वेलरी, संपत्ति या कीमती चीजों पर टैक्स नहीं भरा है, तो अधिकारी उसकी जांच कर सकेंगे।
सीए सार्थक आहूजा ने बताया कि नकली सोना खरीदने से बचने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
1. बीआईएस रजिस्ट्रेशन – जहां से सोना खरीद रहे हैं, वह दुकान या ज्वेलरी शॉप BIS (Bureau of Indian Standards) से रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
2. बीआईएस स्टैंप – ज्वेलरी पर BIS का स्टैंप और 22K916, 18K750 या 14K585 का कोड लिखा होना चाहिए।
3. HUID कोड – हर ज्वेलरी पर 6 अंकों का HUID कोड होना चाहिए। इस कोड को BIS Care ऐप पर डालकर ज्वेलरी की असली जानकारी देखी जा सकती है।
अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो नकली सोना खरीदने से बचा जा सकता है।
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