UP में पान मसाला और तंबाकू खाने वालों के लिए बुरी खबर! सरकार ने लिया ये सख्त फैसला


UP में पान मसाला और तंबाकू खाने वालों के लिए बुरी खबर! सरकार ने लिया ये सख्त फैसला


31 May 2024 
UP News: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू खाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आपको बता दें कि सूबे में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा.
UP News: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू खाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आपको बता दें कि सूबे में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा. मालूम हो कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा, सभी जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है. यह आदेश एक जून 2024 से लागू हो जाएगा.

आखिर क्यों लिया गया है ये फैसला?
 

 मालूम हो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अनुपालन में 2011 में बनाए गए नियमों के तहत यूपी की सीमा में तंबाकूयुक्त पान मसाला के विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण व बिक्री पर रोक है. मगर इसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो पा रहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका पूरी तरह अनुपालन कराने का आदेश दे चुका है. एक जून से यह प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेंगे.    
पान मसाला और तंबाकू खाने से होता हैं ये नुकसान 
पान मसाला और तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान बहुत गंभीर और व्यापक होते हैं. यहां पर इनसे होने वाले प्रमुख नुकसान बताए गए हैं:कैंसर, मुंह की समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं, प्रजनन समस्याएं, लत लगने की समस्या वगैरह.

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

"मिर्जापुर नगर पालिका परिषद की पहल, गंदगी दिखने पर कॉल करें टोल फ्री नंबर '1533'"

एक्सपायरी दवाओं का बड़ा रैकेट पकड़ा गया, दवा माफिया एक्सपायरी तारीख बदलकर बेच रहा था दवाएं

मिर्ज़ापुर में 22 झोलाछाप को नोटिस: जांच के दौरान 4 झोलाछाप के चिकित्सालय को किया गया सील