देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, तीन साल की सजा का प्रावधान
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केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की।
#### Anti Paper Leak Law: देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, तीन साल की सजा का प्रावधान
देश में एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू हो गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून के लागू होने के बाद अब तीन से पांच साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
**विस्तृत जानकारी:**
नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 जून, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946
**मंत्रालय**: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
**अधिसूचना**: 21 जून, 2024
**कानून**: लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024
**प्रावधान**:
- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 21 जून, 2024 से यह कानून लागू होता है।
- इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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