अब UP में नहीं होगा फर्जी शादी का रजिस्ट्रेशन! नए नियमों से लगेगी लगाम
अब UP में नहीं होगा फर्जी शादी का रजिस्ट्रेशन! नए नियमों से लगेगी लगाम
- देश दर्पण समाचार. लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका उद्देश्य फर्जी शादियों पर अंकुश लगाना है। अब विवाह पंजीकरण के लिए सख्त सबूत और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यह बदलाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में किया गया है।
क्या हैं नए नियम ?
* विवाह का वीडियो अनिवार्य: शादी के रजिस्ट्रेशन के दौरान अब जोड़े को शादी का एक वीडियो भी दिखाना होगा। इस वीडियो की एक पेन ड्राइव रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करनी होगी।
* पंडित/मौलवी/पादरी बनेंगे गवाह: शादी कराने वाले पंडित, मौलवी या पादरी को भी रजिस्ट्रेशन के समय जोड़े के साथ आना होगा। वे विवाह के गवाह के रूप में मौजूद रहेंगे।
* परिवार के सदस्य की उपस्थिति: नए नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान परिवार के एक सदस्य का भी मौजूद रहना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो पाता है, तो शादी कराने वाले पंडित या मौलवी को गवाह के लिए मौजूद रहना होगा।
* पंजीकरण स्थल में बदलाव: अब शादी का रजिस्ट्रेशन शादी वाली जगह के आधार पर नहीं, बल्कि उस जगह की तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाएगा, जहां वर-वधू या उनके माता-पिता रहते हैं।
* अधूरे सबूत नहीं चलेंगे: शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए विवाह संस्कार संबंधी आधे-अधूरे सबूत अब मान्य नहीं होंगे। जोड़े को पक्के सबूतों के साथ ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
क्यों किए गए ये बदलाव?
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य शादी के फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकना और विवाह को अधिक पारदर्शी तथा कानूनी रूप से मजबूत बनाना है। अब कोई भी व्यक्ति आसानी से फर्जी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:
उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है। यह प्रक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत की जाती है। शादी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाता है।
यह नया नियम उत्तर प्रदेश में शादियों के पंजीकरण में अधिक जवाबदेही और प्रामाणिकता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
देश दर्पण समाचार
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