सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों के हमलों पर रोक, एक सप्ताह में हेल्पलाइन शुरू करें
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को न छोड़ा जाए। अदालत ने आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर कुत्तों के काटने की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाए, जिससे सभी मामलों की तुरंत जानकारी मिल सके।
यह निर्देश हाल ही में दिल्ली के रोहिणी इलाके में 6 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद जारी किया गया। बच्ची को आवारा कुत्ते ने काटा था, जिसके चलते उसे रेबीज हो गया। अदालत ने इस घटना को “बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक” करार दिया।
रिपोर्टों के मुताबिक, शहर और बाहरी इलाकों में हर दिन सैकड़ों लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। इनमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं।
इसमें मुख्य रूप से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्य बिंदु:
कॉलोनियों और पब्लिक प्लेस पर आवारा कुत्तों को न छोड़ा जाए।
एक सप्ताह में हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि कुत्तों के काटने की घटना की तुरंत सूचना दी जा सके।
हाल ही में दिल्ली (रोहिणी) में एक 6 साल की बच्ची की रेबीज से मौत के बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।
कोर्ट ने इसे “बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक” बताया।
हर दिन शहर और बाहरी इलाकों में सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं।
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