मिलावट या खराब खाना मिलने पर क्या करें?जानिए शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें


मिलावट या खराब खाना मिलने पर तुरंत करें ये 3 काम, जानिए शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें –


मिलावट या खराब खाना मिलने पर क्या करें?

हम जो खाना खाते हैं वह सिर्फ़ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत और सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। बाज़ार या ऑनलाइन खरीदे गए दूध, घी, मावा या अन्य खाने की चीज़ें कई बार मिलावटी, खराब या एक्सपायरी डेट की निकली हो सकती हैं। भारत में खाने-पीने की चीज़ों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के पास है। अगर कोई दुकानदार या कंपनी मिलावटी, खराब या गलत लेबल वाले फूड प्रोडक्ट्स बेचती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
 शिकायत कैसे और कहाँ करें?

1. FSSAI के जरिए शिकायत:
   - FSSAI इंडिया की मुख्य संस्था है जो खाने की गुणवत्ता पर नजर रखती है।  
   - शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-2100 पर कॉल करें, या www.fssai.gov.in पर शिकायत फॉर्म भरें।  
   - मोबाइल ऐप Food Safety Connect का उपयोग भी कर सकते हैं, जहां फोटो, शिकायत और FSSAI नंबर भेजे जा सकते हैं।

2. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH):
   - कस्टमर के अधिकारों की रक्षा के लिए 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करें,  
   - वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें।

3. डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलें:
   - अपने जिले के फूड ऑफिसर को खराब सामान, तस्वीरें, पैकिंग और बिल दिखाएं  
   - ऑफिसर जांच कर ज़रूरी लगे तो लैब में टेस्ट कराएंगे  
   - ज़रूरत पड़ी तो दुकानदार/कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

 स्रोत  
 ABP Live न्यूज़ (abplive.com


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