### मिर्जापुर में कुख्यात माफिया की ₹ 4.5 करोड़ की अचल सम्पत्ति की गयी कुर्क
**मिर्जापुर, 2 अगस्त 2024**
मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि कुख्यात आपराधिक माफिया चुन्नू यादव की अवैध रूप से अर्जित की हुई ₹ 4.5 करोड़ की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया। यह कार्यवाही उ0प्र0 सरकार की कुख्यात माफियाओं के खिलाफ सख़्त नीति के अंतर्गत की गई।
जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के आदेश के अनुसार, चुन्नू यादव द्वारा अपनी माता के नाम पर ग्राम डोमरौली में रजिस्ट्री की गई 16932 वर्ग फुट जमीन/अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया। यह सम्पत्ति अवैध धन से अर्जित की गई थी।
**आपराधिक इतिहास: (कुख्यात माफिया चुन्नू यादव)**
1. मामला संख्या-693/2002 धारा 307 भादवि
2. मामला संख्या-729/2003 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट
3. मामला संख्या-1047/2005 धारा 307, 504, 506 भादवि व 5 एक्सप्लोसिव एक्ट
4. मामला संख्या-429/2011 धारा 147, 384, 452, 354, 323, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
5. मामला संख्या-581/2011 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट
6. मामला संख्या-704/2012 धारा 307, 504, 506 भादवि
7. मामला संख्या-830/2014 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम
8. मामला संख्या-1240/2016 धारा 10 उ0प्र0गुण्डा अधिनियम
9. मामला संख्या-0112/2022 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 427, 308, 34 भादवि
10. मामला संख्या-210/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट
11. HS संख्या-52ए
12. गैंग संख्या-D 24/22
यह सम्पत्ति उनके आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी, जिसके चलते इसे कुर्क किया गया।
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