**मिर्जापुर में अवैध रूप से निर्मित चर्च पर चला बुलडोजर, धर्मांतरण कराने का आरोप**

**मिर्जापुर में अवैध रूप से निर्मित चर्च पर चला बुलडोजर,

**11 अगस्त 2024**

*थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से निर्मित चर्च को ध्वस्त किया गया, आरोप है कि चर्च में सीधे-साधे लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था।*

थाना अहरौरा क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए एक चर्च के बारे में सूचना मिली थी, जहां सीधे-साधे लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस संबंध में थाना अहरौरा में कई धाराओं के तहत मामले पंजीकृत किए गए, जिनमें मु0अ0सं0-243/2023 धारा 447 भादवि, मु0अ0सं0-244/2023 धारा 447 भादवि एवं 5/26, 41/42 भारतीय वन अधिनियम शामिल हैं।

जांच के दौरान यह पता चला कि जिस जमीन पर चर्च बना हुआ था, वह वन विभाग की थी और उस पर अवैध कब्जा किया गया था। वन विभाग की शिकायत के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अवैध कब्जाधारी को नोटिस जारी की गई थी। परंतु, नोटिस के बावजूद कोई भी प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

आज, 11 अगस्त 2024 को राजस्व, पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने उक्त अवैध चर्च को ध्वस्त कर दिया और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की।

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