मिर्जापुर में नया भवन बनवाने पर पंजीकरण अनिवार्य:

मिर्जापुर में नया भवन बनवाने पर पंजीकरण अनिवार्य: 10 लाख से अधिक खर्च पर 1% लेबर सेस होगा जमा



मिर्जापुर में अब नया भवन बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि भवन की लागत 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो भवन स्वामी को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और भवन लागत का 1% राशि लेबर सेस के रूप में जमा करना होगा। यह घोषणा सहायक श्रमायुक्त ने की है।

साथ ही यह बताया गया है कि जिन भवनों की कुल लागत 10 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। यह लेबर सेस श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में खर्च की जाती है।

 कैसे करें पंजीकरण और भुगतान

सभी बिल्डिंग मालिकों को "निवेश मित्र पोर्टल" के माध्यम से पंजीकरण करना जरूरी है। मंज़ूरी के समय या उसके बाद 1% लेबर सेस ऑनलाइन श्रम विभाग में जमा करना होगा। कार्य शुरू होने के 30 दिनों के भीतर सेस चुकाना आवश्यक है। भवन स्वामी चाहें तो निर्माण लागत का 1% लेबर सेस online जमा कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने https://cess.upbcw.in पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी शुरू कर दी है।

नोट करने योग्य बातें

- निर्माण लागत 10 लाख से ज्यादा होते ही नियम लागू होंगे।
- पंजीकरण और भुगतान अनिवार्य है।
- पुराने, नए और निर्माणाधीन भवन, सभी पर यह लागू होगा।
- यदि नियत समय में सेस जमा नहीं किया गया तो श्रम विभाग नोटिस जारी करेगा और अन्य कार्रवाई भी हो सकती है।

**Source:** सहायक श्रमायुक्त, मिर्जापुर

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